”निशंक” के नामांकन को चुनौती देने वाली स्पेशल अपील याचिका हुई खारिज

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  • भाजपा प्रत्याशी डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को मिली राहत

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

नैनीताल :  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निशंक के नामांकन को चुनौती देने वाली स्पेशल अपील याचिका खारिज कर दी है। याचिका के खारिज होने से हरिद्वार से सांसद और लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच उक्त याचिका को खारिज कर चुकी है।

हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने विशेष अनुमति याचिका के जरिये निशंक के नामांकन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक सरिता आर्य के नामांकन को चुनौती वाली याचिका का हवाला देते हुए निशंक की याचिका को खारिज किया था। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि नामांकन को चुनौती नहीं दी जाएगी, बल्कि चुनाव को चुनौती दे सकते हैं।

गौरतलब हो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देहरादून निवासी मनीष वर्मा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि डॉ. निशंक ने नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मिले सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के बकाए को लेकर तथ्य छिपाया है।

निशंक ने अपनी बेटी के बैंक खातों का उल्लेख नहीं किया है। निशंक ने दिल्ली स्थित सांसद आवास का प्रोवीजनल सर्टिफिकेट लगाया है। इसकी निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन निशंक ने वहां अपने जवाब में कहा कि उनकी बेटी उन पर निर्भर नहीं है और वे अभी भी सांसद हैं।