रुलक ने दी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बहाली वाले अध्यादेश को हाई कोर्ट में चुनौती

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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजा गया नोटिस 

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी नोटिस 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

पूर्व मुख्यमंत्रियों की  सुविधाएं :-

सरकारी किराया दर पर आवास 

चालक समेत मुफ्त वाहन 

मिलेगा ओएसडी या पीआरओ 

सुरक्षा गार्ड 

टेलीफोन व अन्य सुविधाएं 

नैनीताल : रुरल लिटिगेशन एंड एंटाईटलमेंट केंद्र ( RULEK) संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बहाली के उत्तराखंड सरकार के अध्यादेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

मामले में सक्रिय रहे RULEK के अवधेश कौशल ने बताया कि संविधान की धारा 361 A (4) के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी जो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं ,को भी नोटिस किया गया है. आज मामला केवल दर्ज किया गया है। इसकी सुनवाई गुरुवार को होगी।

किस पर कितना रुपया है बकाया जानिए  भगत सिंह कोश्यारी पर 47,57758 रूपये
 स्व. एनडी तिवारी  पर 1,12,98182 रूपये
 पूर्व सीएम डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक पर 40,95,560 रूपये
 भुवनचंद्र खंडूड़ी पर 46,59,776 रूपये
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37,50,638 रूपये

गौरतलब हो  कि राजभवन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। इस अध्यादेश में नया प्रावधान जोड़ा गया है। जिसके तहत अभी तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 31 मार्च 2019 तक ही सुविधा मिल सकेंगी। भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब यह सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।

वहीं ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने बीती 13 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल ने गुपचुप तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य सुख-सुविधाओं के संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल से मंजूर उक्त अध्यादेश को हफ्तेभर बाद राजभवन भेजा गया। राजभवन ने भी इस अध्यादेश को समझने में मंजूरी देने में 15 दिन से ज्यादा वक्त लिया था। लेकिन बाद में राजभवन ने इसको मंजूरी दे दी , लेकिन अब एक बार फिर अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद RULEK द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुसीबतें बढ़ गयी हैं।