वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन, जानिए

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वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का रास्ता साफ

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून : वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर फर्जी और डुप्लिकेट वोटरों को हटाया जा सकेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब आपके पास वोटर कार्ड होगा। वहीं अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय की सहमति के बाद सरकार चुनाव आयोग को कानूनी शक्ति देने पर विचार कर चुकी है । सरकार का मानना है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर ही फर्जी और डुप्लिकेट वोटरों पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपके पास वोटर कार्ड होगा अब आपको वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताते हैं।

हमारे देश में Voter ID Card के लिए जरूरी दस्तावेजों में ……
1. जन्म तारीख की पुष्टि के लिए (नीचे दी गई लिस्ट में से एक)
  • जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट
  • भारतीय पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड

सभी जरूरी कागजात तैयार करने के बाद सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विसेज  के पोर्टल  https://www.nvsp.in/पर जाएं। मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। अब लिंक को खोलकर फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें। ध्यान से अपने राज्य और विधानसभा/संसदीय क्षेत्र का चुनाव करें और नाम, उम्र और पता जैसी जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद दोबारा जांच लें और फिर पेज के अंत में सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको लिंक के साथ एक ईमेल मिलेगा जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी ऐप्लिकेशन को प्रोसेस होने और वोटर आईडी कार्ड जारी होने में करीब 30 दिन का समय भी लग सकता है। पोर्टल के अलावा आप वोटर हेल्पाइन एप से भी वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।