हाई कोर्ट का प्रदेश सरकार को झटका, खनन के पट्टों वाला शासनादेश किया निरस्‍त

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नैनीताल : हाईकोर्ट ने राज्य की भाजपा सरकार को जोर का झटका देते हुए राज्य के चार जिलों में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जारी खनन के पट्टों को निरस्त करने संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया है, जबकि अन्य जिलों में भी शासनादेश प्रभावी करने के जीओ के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त पट्टों के स्थान पर खनन का रास्ता साफ हो गया है।

भाजपा सरकार ने पहली मई को राज्य के हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनिताल, देहरादून में नई सरकार बनने से 15 दिन पहले जारी खनन पट्टों को निरस्त करने का जीओ जारी किया था। भाजपा इस शासनादेश के बहाने कांग्रेस पर भी हमलावर थी। इधर 9 मई को सरकार ने इस शासनादेश को पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया।

सरकार के शासनादेशों को एमएस इंटरप्राइजेज की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा वैध तरीके से पट्टे हासिल किए थे। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार के एक जीओ को निरस्त, जबकि दूसरे के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।