हाई कोर्ट ने बकाया भुगतान नहीं करने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों से माँगा ज़वाब

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उत्तराखंड शासन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 14 सितंबर को वसूली के लिए नोटिस किया था जारी 

कोश्यारी, निशंक समेत पूर्व मुख्यमंत्रियों का किया जवाब तलब

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
नैनीताल : हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद सरकारी सुविधाओं का बकाया भुगतान नहीं करने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों से जवाब-तलब किया है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।  सोमवार को मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से दायर शपथपत्र पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 14 सितंबर को वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
नोटिस में भगत सिंह कोश्यारी पर बिजली और पानी के 11.36 लाख रुपये, विजय बहुगुणा 4.01 लाख, भुवन चन्द्र खंडूरी पर 3.89 लाख, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक पर 10.60 लाख और नारायण दत्त तिवारी पर 21.75 लाख रुपये बकाया हैं।
तिवारी का नोटिस उनकी पत्नी के नाम से भेजा गया है। शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष अपील दायर की है। कोश्यारी इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल और निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। तिवारी का निधन हो चुका है।