लॉकडाउन में ई-कॉमर्स के माध्यम से गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों को समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने के आदेश जारी किये हैं।
समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसके अलावा, केवल जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवागमन की अनुमति होगी।

लॉकडाउन प्रतिबंधों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप, सरकार ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश का विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें