डीएल,आरसी आदि के कागजों को रखने से मिली मुक्ति 

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  • डिजिलाॅकर और एम-परिवहन एप्प में उपलब्ध दस्तावेज दिखाने पर चालान नहीं
देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून । देश भर में अब वाहन चैकिंग में मूल दस्तावेज (ड्राईविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि दस्तावेज डिजि लाॅकर या एम परिवहन मोबाइल एप्प में उपलब्ध हो और उन्हें दिखा दिया जाये। यह निर्देश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने भी 9 अगस्त 2018 का सर्कुलर सभी पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजकर जारी कर दिये गये हैं।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड के पुलिस मुख्यालय से भारत सरकार के मोबाइल एप्प डिजि लाॅकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन को वाहन चैकिंग में मान्यता देने सम्बन्धी सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में यातायात निदेशालय, उत्तराखंड के लोक सूचना अधिकारी/सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) यातायात निदेशालय उत्तराखंड , देहरादून ने अपने पत्रांक निदे0याता0लो0सू0-03/2018 दिनांक 25 अक्टूबर 2018 से भारत सरकार के निर्देशों तथा परिवहन विभाग के शासनादेश तथा पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर की प्रति उपलब्ध करायी है।
श्री नदीम को उपलब्ध निदेशक यातायात उत्तराखंड द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित पंत्राक डीजी-याता-87/16 दिनांक 9 अगस्त 2018  के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या आर.टी.11036/64/2017 एमवीएल 8 अगस्त 2018 द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत डिजि लाॅकर एवं एम-परिवहन एप्प में डाउनलोड किसी भी वाहन के इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज वैधता के निर्देश जारी किये गये हैं।
मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार चैकिंग के दौरान किसी पुलिस अधिकारी या इंफोर्सिंग एजेन्सी द्वारा किसी वाहन स्वामी से वाहन के दस्तावेज यथा ड्राईविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि मांगे जाने पर वाहन स्वामी को वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा डिजि लाॅकर एवं एम-परिवहन मोबाइल एप्प विकसित किये गये है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार पुलिस या अन्य प्रवर्तन दलोें की वाहन चैकिंग के समय प्रस्तुत किया जा सकता है जो पूर्ण रूप से वैध होंगे। किसी भी वाहन स्वामी द्वारा डिजिटल दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त वाहन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यातायात निदेशक ने अपने इस पत्र से सभी पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों के अनुपालन के लिये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। श्री नदीम ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिये सूचना अधिकार से प्राप्त इन पत्रों की स्कैन प्रतियों को उनके द्वारा संचालित फेसबुक के सूचना अधिकार ग्रुप तथा सूचना अधिकार कानून पेज पर भी उपलब्ध करा दिया गया है जहां से इसे देखा तथा काॅपी किया जा सकता है।