नैनीताल में प्रशासन को झूठी सूचना देने वाले पर मुकदमा

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ग्राम ककोड़ मे बीमारी फैलने की सूचना जांच में झूठी पाई गई

तहसीलदार ने ग्राम ककोड़ के एक व्यक्ति के खिलाफ लिखाया मुकदमा

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

भीमताल (नैनीताल)। झूठी सूचना देने के आरोप में धारी तहसील क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 188,505 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने ग्राम ककोड़ में 17 बच्चों के बीमार होने की झूठी सूचना दी थी।
उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि धारी तहसील के ग्राम ककोड़ निवासी नारायण सिह पुत्र नैन सिह ने जिला आपदा कन्ट्रोल रूम में ग्राम ककोड़ मे बीमारी फैलने की सूचना दी गई। ग्राम ककोड़ में 17 बच्चे बीमार होना बताया गया। इस पर उपजिलाधिकारी ने मंगलवार को ग्राम ककोड़ मे तहसीलदार नितेश डागर के नेतृत्व मे स्वास्थ्य टीम भेजी। टीम ने गांव में जांच की तो बीमारी फैलने की सूचना गलत पाई।
तहसीलदार नितेश डागर ने गलत सूचना देने, बीमारी फैलने की अफवाह, ग्राम में भय का माहौल फैलाने के आरोप में नारायण सिंह पुत्र नैन सिंह के खिलाफ धारा 188,505 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया है।
उपजिलाधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं लाकडाउन अनुराग आर्य ने कहा कि कोरोना महामारी का नाजुक दौर चल रहा है। इस दौरान गलत सूचनाएं देने, किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।