उत्तराखंड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली-2019 में संशोधन के फैसले पर मंत्रिमंडल की मुहर

गैरसैंण में तीन से छह मार्च तक होगा बजट सत्र

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पांचवीं और आठवीं कक्षा में नहीं पढ़े तो फेल होंगे छात्र

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से गैरसैंण में होगा। मंत्रिमंडल ने तीन से सात मार्च तक सत्र आयोजित करने को मंजूरी 

देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 13 प्रस्ताव में से 10 पर सहमति, 3 फैसलो पर अगली बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जाकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) के तहत पांचवीं और आठवीं में पास होने की गारंटी अब खत्म हो गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नियमावली में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं में पासिंग अंक नहीं लाने वालों को फेल करने की व्यवस्था कर दी है।

फेल होने पर छात्र को एक मौका और दिया जाएगा। दो माह में दोबारा परीक्षा होगी, अगर छात्र उसमें पास नहीं हुआ तो उसे उसी कक्षा में एक वर्ष और पढ़ना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी मिली।

वहीं देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी मिल गयी है। विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन करते हुए कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो माह में परीक्षा का मौका, इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल। इसके अलावा हरिद्वार जिले में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल गयी है।

इसके अलावा राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की मंत्री डॉक्टर हरक सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया, अब इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगें। इसके अलावा नैनीताल में बंद पड़ी HMT फैक्ट्री की भूमि जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई बची 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय लिया है। निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा उत्तराखंड कैबिनेट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आने वाले सभी गांवों को इको सेंसेटिव ज़ोन से बाहर करने पर सहमति दे दी है। विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर। डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट की उप समिति मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता मे गठित की है। गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी। ड्राइवर ,कंडक्टर के चतुर्थ श्रेणी के पद मृत घोषित। राज्य विश्व विद्यालय एक्ट 2020 अमरेला एक्ट पर विचार हेतु मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गयी है।