छह सालों से दबा रखा है सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण का मामला

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DEHRADUN । ढाई साल से अध्ययन को उच्च स्तरीय समिति के पास है एक करोड़ की लागत से बनी आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट पेपर्स के बहाने रिपोर्ट की प्रति सूचना अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध कराने से भी इंकार किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2012 के विनोद प्रकाश नौटियाल मामले के निर्णय से उत्तराखंड में नौकरियों मेें प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के एम. नागराज के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को प्रोन्नति में आरक्षण के लिये नया कानून बनाने की छूट दी गयी है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में आरक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिये जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग का गठन किया जिससे 15 जनवरी 2016 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सांैंपी। इस पर 99.81 लाख रूपये का खर्च आया। इसके बाद अभी तक न तो इस पर कोई निर्णय लिया गया है और न ही रिपोर्ट सार्वजनिक ही की जा रही है। 
सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगने पर उच्च स्तरीय समिति के पास इसे अध्ययन के अधीन होने व कैबिनेट पेपर के अन्तर्गत आने का बहाना करके उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया गया है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने कार्मिक विभाग से नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में इरशाद हुसैन आयोग, उसकी रिपोर्ट व उस पर कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना मांगी। इसके उत्तर में लोेक सूचना अधिकारी/अनुसचिव ने अपने पत्रांक 223 से रिपोर्ट की प्रति के अतिरिक्त अन्य सूचनायें उपलब्ध करायी जिस पर प्रथम अपील अपर सचिव को की गयी तथा उनके निर्णय से संतुष्ट न होने पर दूसरी अपील उत्तराखंड सूचना आयोग मेें की गयी।
उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह के समक्ष भी उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग के लोेक सूचना अधिकारी ने कैबिनेट पेपर के अन्तर्गत धारा 8(1)(झ) के अन्तर्गत छूट प्राप्त होने के आधार पर रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने से इंकार किया है। 25 मई 2018 के अपील सं0 25878 के आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि संबंधित रिपोर्ट मा0मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी तथा उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। संदर्भित रिपोर्ट गठित समिति के विचाराधीन है तथा उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार समिति की आख्या मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाना है यह कार्यवाही पूरी नहीं हुई है एवं मंत्रिमण्डल के अन्तिम आदेश पारित नहीं हुये है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8.1(झ) के अन्तर्गत सूचना आच्छादित होने के कारण लोेक सूचना अधिकारी ने सूचना प्रदान करने से इंकार किया है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने निर्णय दिया कि समिति की रिपोर्ट पर अभी तक मंत्रिमंडल के आदेश नहीं हुए हैं अतः इसे सार्वजनिक  करने का अवसर अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसे में सम्बन्धित रिपोर्ट की प्रति सम्बन्धी सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है। श्री नदीम को प्रोन्नति में आरक्षण विषयक एक सदस्यीय आयोग पर कुल 99 लाख 81 हजार 430 रू. खर्च होने की सूचना सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग के अनुसचिव द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार अध्यक्ष व सचिव के वेतन भत्तों पर रू. 76 लाख 48 हजार 754 रूपये तथा 4 सदस्यीय स्टाॅफ (निजि सचिव, कम्प्यूटर आॅपरेटर, 2 अनुसेवक) के मानदेय पर 22 लाख 32 हजार 38 रूपये तथा अन्य खर्चो पर कुल 1 लाख 638 रू. खर्च हुये है।
श्री नदीम ने बताया कि प्रोन्नति में आरक्षण विषय पर निर्णय लेने से सरकार छः साल से बच रही है इसीलिये उन्हें उपलब्ध सूचना के अनुसार पहले जो हाईकोर्ट के निर्णय के तीन माह बाद 05 सितम्बर 2012 की अधिसूचना से आरक्षण पर संस्तुति करने को आयोग बनाया जिसे 3 माह में रिपोर्ट देनी थी। 15 जनवरी 2016 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री को सौंपी। इसे सार्वजनिक होने से बचाने के लिये रिपोर्ट पर विस्तृत अध्ययन कर मंत्रिमंडल को आख्या प्रस्तुत करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बना दी गयी जिसमें प्रमुख सचिव कार्मिक, सचिव वित्त, अपर सचिव न्याय तथा विशेष आमंत्री सेवा निवृत्त पी0सी0एस0 सतीश चन्द्र बड़ोनी को शामिल किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार ढाई वर्ष में इस समिति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है यहां तक कि अप्रैल 2016 के बाद से इस समिति की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। इस प्रकार सूचना अधिकार के अन्तर्गत रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से बचाने व मामला टालने के लिये इस समिति को बनाया गया है।