एनएच 74 मुआवजा घोटाले इकबालिया जुर्म से किसान मुकरा

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  • बलदेव के मुकरने से एसआईटी की कोशिशों को धक्का

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

नैनीताल : स्पेशल जज एंटी करप्शन की कोर्ट में एनएच-74 के मामले में एसआईटी को किसान बलदेव के इकबालिया जुर्म से मुकरने से झटका लगा है। सोमवार को किसान ने सीजेएम मुकेश चंद्र की कोर्ट में जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया। ऐसे में किसान का 164 का बयान दर्ज होते होते रह गया।

एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में एएसपी स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली एसआईटी ने 15 मई को सितारगंज के चीकाघाट निवासी किसान बलदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। विवेचनाधिकारी एएसपी स्वतंत्र कुमार ने जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि आरोपी किसान बलदेव 164 के बयान देना चाहता है।

इसके बाद जिला जज ने सीजेएम मुकेश चंद्र की कोर्ट में किसान के बयान कराने का आदेश दिया था। सीजेएम मुकेश चंद्र ने नियमानुसार 164 के बयानों से पहले आरोपी किसान को समय दिया। सोमवार को दोबारा सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ किसान इकबालिया जुर्म से मुकर गया। 

बीते दिनों कोर्ट ने एसआईटी से आरोपियों पर चार्ज लगाने को लेकर कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने वह दस्तावेज मांगा था, जिसकी कूट रचना अधिकारियों ने की हो। अब तक एसआईटी ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उन पर चार्ज लगाने में किसान बलदेव का इकबालिया बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बलदेव के मुकरने से एसआईटी की कोशिशों को धक्का लगा है। विवेचनाधिकारी एएसपी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि वे देहरादून में हैं और उन्हें यह जानकारी नहीं है।