- देहरादून व हल्द्वानी हुई सामान्य, बाकी सब आरक्षित
देहरादून : उत्तराखंड शासन ने राज्य के आठ नगर निगमों में से रुड़की को छोड़कर शेष सात नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षण प्रस्तावित कर इसकी सूची सार्वजनिक कर अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है । इसके अधिसूचना के अनुसार जहाँ देहरादून व हल्द्वानी नगर निगमों में महापौर पद को सामान्य रखा गया है वहीँ शेष को आरक्षित रखते हुए सूबे के तीन नगर निगमों में यह पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए हैं।
वहीँ रुद्रपुर नगर निगम के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने पर अदालत ने रोक लगा दी थी। इस मामले में गुरुवार को अदालत ने प्रक्रिया प्रारंभ करने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही शासन ने गुरुवार को रुद्रपुर नगर निगम के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी थी।
शहरी विकास सचिव आरके सुधांशु की ओर से सात नगर निगमों के महापौर पदों पर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत अब दो नगर निगमों में यह पद सामान्य होगा, जबकि तीन में इसे महिला और एक में पिछड़ी जाति और एक में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। वहीँ रुड़की नगर निगम के मामले में स्टे के चलते इसे नहीं छेड़ा गया।
इसके बाद अब सात नगर निगमों में शनिवार से सात दिन तक महापौर पदों के आरक्षण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अपर निदेशक शहरी विकास यूएस राणा के मुताबिक आपत्तियां शहरी विकास निदेशालय में दर्ज कराई जाएंगी। आपत्तियां प्राप्त होने के बाद दो दिन निदेशालय में इन पर सुनवाई कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
वहीँ इसके बाद फिर शासन परीक्षण के उपरांत महापौर पदों पर आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। बताया गया कि निकाय चुनावों से संबंधित सभी प्रक्रियाएं 20 मई तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को शासन की ओर से रिपोर्ट भेजी जाएगी।
सूबे में महापौर पदों पर आरक्षण की वर्तमान स्थिति :-
नगर निगम————-आरक्षण
- देहरादून—————-अनारक्षित
- हल्द्वानी—————-अनारक्षित
- ऋषिकेश—————महिला
- हरिद्वार—————–महिला
- कोटद्वार—————-महिला
- काशीपुर—————पिछड़ी जाति
- रुद्रपुर—————–अनुसूचित जाति