हार्इ कोर्ट ने उत्तराखंड में डुप्लिकेट खाद्य उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध

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नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में भ्रम फैलाकर बेचे जा रहे डुप्लीकेट खाद्य उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार व सभी जिलों के सीएमओ को डुप्लीकेट खाद्य उत्पादों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने मिस ब्रांडेड उत्पाद बेच रहे दुकानदारों पर भी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही ऐसे उत्पाद बना रही कंपनियों पर ताला लगाने को कहा है।

ऋषिकेश निवासी सुनील दत्त ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में लेमन सोडा, ठंडे पेय आदि ऐसे उत्पादों की बिक्री हो रही है, जो जनस्वाथ्य के साथ खिलवाड़ है। याचिका में ऐसे उत्पाद प्रतिबंधित करने की मांग अदालत से की गई थी। बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद ऐसे उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया जो मिस ब्रांडेड की श्रेणी में आते हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंहके अनुसार  कंपनियों के उत्पाद के लेबल में पर्याप्त सूचनाएं न देना, अधूरी सूचनाएं देना, भ्रामक सूचनाएं देना, लेबल में दी गई सूचना के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता उस स्तर की न होने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी कंपनियों व उत्पाद धारा-51 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं और उन पर तीन लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। एडीएम कोर्ट में इस तरह के कई मामले विचाराधीन भी हैं।