हाईकोर्ट की सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति को हरी झंडी

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NAINITAL : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को अहम निर्देश देते हुए आठ सप्ताह के भीतर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करने को कहा है,वहीं इस बीच चल रही भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों पर पूरी तरह स्थायी नियुक्त के लिए मई 2019 तक का समय भी दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये हैं।

मामले में दायर जनहित याचिका में मासी जिला अल्मोड़ा निवासी गोपाल दत्त ने हाईकोर्ट में कहा था कि प्रदेश की सरकारी स्कूल कालेजों में शिक्षकों की खासी कमी चल रही है। इसके शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कई स्कूलो में विषय के अध्यापक नहीं होने से अभिभावक बच्चों को घर से बाहर अन्य स्थानों को भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से यह स्थिति बनी है। याचिका में तत्काल राहत देने के लिए अस्थाई तौर पर शिक्षकों की तैनाती करने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी। कहा था कि शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह का समय बीत गया है।

वहीँ गेस्ट टीचरों ने भी हाई कोर्ट में विशेष अपील करते हुए अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए विशेष अपील दायर की गई थी। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेशानुसार उनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया है।

संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को अहम आदेश देते हुए शिक्षकों की सभी पदों पर मई 2019 तक स्थायी नियुक्ति करने के कहा गया है। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए अगले आठ  सप्ताह के भीतर गेस्ट टीचरों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसके लिए नए सिरे से जिला स्तर पर भर्ती की जाएगी। नए आवेदकों को भी मौका दिया जाएगा। हालांकि पूर्व से कार्यरत गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थायी नियुक्ति होने पर सिलसिलेवार गेस्ट टीचर पद से हटते रहेंगे।

हाई कोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग को प्रवक्ता के 917 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए हैं। इसको आगामी छ: माह के भीतर पूरा करने को कहा है। अदालत ने एलटी के 1214 पदों के लिए पहले घोषित रिजल्ट के बाद की भर्ती प्रक्रिया को 3 माह के भीतर पूरा करने आदेश दिए हैं। प्रमोशन से भरे जाने वाले एलटी के 906 पदों की प्रक्रिया को भी 4 माह के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के मामला खत्म हो गया है। इसके तहत रोके गए 296 एलटी शिक्षक पदों पर भर्ती की जा सकती है। उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को इसके तहत नियुक्ति के लिए 7 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने साफ किया है कि मई 2019 तक शिक्षकों के किसी भी संवर्ग में पद रिक्त नहीं रहने चाहिए यानी सभी पदों पर शिक्षकों स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।